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Ayodhya News: अयोध्या धाम में ऑनलाइन नॉनवेज फूड डिलीवरी पर लगी रोक, राम मंदिर के 15 KM के दायरे के लिए आदेश

By अंजली चौहान | Updated: January 10, 2026 12:37 IST

Ayodhya News: अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पहली बार ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आ गए हैं।

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के आस-पास नॉनवेज खाने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉन-वेज खाने की बिक्री और डिलीवरी बैन लगाते हुए आदेश जारी किया है। जिससे पहली बार ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आ गए हैं। यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है कि पवित्र पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के तहत आने वाले इलाकों में, फिजिकल दुकानों पर पहले से लगे बैन के बावजूद, ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिए नॉन-वेज खाना सप्लाई किया जा रहा था।

इस कदम का मकसद अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखना है, जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अयोध्या के असिस्टेंट फूड कमिश्नर माणिक चंद्र सिंह ने बताया कि अधिकारियों को होटलों और पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के ज़रिए नॉन-वेज खाना मंगवाने की कई शिकायतें मिली थीं।

उन्होंने कहा, "इन शिकायतों के बाद अब ऑनलाइन नॉन-वेज डिलीवरी पर भी बैन लगा दिया गया है।" 

बताया कि होटलों, होमस्टे, दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है। यह बैन अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्गों पर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिसमें गेस्ट हाउस और होमस्टे भी शामिल हैं। 

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

हालांकि, शराब की बिक्री का मुद्दा अभी भी विवादित बना हुआ है। पिछले साल मई में अयोध्या नगर निगम (AMC) द्वारा 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित करने के बावजूद, इस रास्ते पर दो दर्जन से ज़्यादा लाइसेंसी शराब की दुकानें अभी भी चल रही हैं। एक AMC अधिकारी ने बताया कि फैजाबाद शहर में भी मांस की दुकानों को हटाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन शराब की दुकानों को बंद करने के लिए जिला प्रशासन से मंज़ूरी की जरूरत होती है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह बढ़ा हुआ बैन अयोध्या के तीर्थ सर्किट की आध्यात्मिक भावना को बनाए रखने के उसके बड़े प्रयास के अनुरूप है, खासकर राम मंदिर के अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

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