अयोध्या विवाद: CJI गोगोई ने कहा- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी, 4 हफ्ते में फैसला आया तो चमत्कार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2019 11:13 IST2019-09-26T11:08:20+5:302019-09-26T11:13:08+5:30

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवबंर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐतिहासिक फैसला देने का संकेत दे दिया है।   

Ayodhya Dispute: CJI Ranjan Gogoi says hearing must be over by October 18, miracle if verdict comes in 4 weeks | अयोध्या विवाद: CJI गोगोई ने कहा- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी, 4 हफ्ते में फैसला आया तो चमत्कार

अयोध्या विवाद: CJI गोगोई ने कहा- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी, 4 हफ्ते में फैसला आया तो चमत्कार

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि  18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी है। इसके बाद सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर 4 हफ्ते में फैसला आया तो चमत्कार होगा। 

बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवबंर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐतिहासिक फैसला देने का संकेत कर दिया है।   अयोध्या मामले में आज सुनवाई का आज 32वां दिन है। 



वहीं, बुधवार (25 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष बुधवार को अपने उस बयान से पीछे हट गया कि अयोध्या के विवादित स्थल के बाहरी हिस्से में स्थित ‘‘राम चबूतरा’’ ही भगवान राम का जन्मस्थल है। साथ ही उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की उस रिपोर्ट पर चोट किया जिसमें संकेत दिया गया है कि यह ढांचा बाबरी मस्जिद से पहले स्थित था।

मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसके इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि 2.27 एकड़ का विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका सिर्फ यही आशय था कि मुस्लिम पक्ष ने फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के 18 मई 1886 के फैसले को चुनौती नहीं दी थी।

मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की 2003 की उस रिपोर्ट पर हमला बोला जिसमें पाए गए अवशेषों, प्रतिमाओं एवं कलाकृतियों के आधार पर यह संकेत दिया गया है कि बाबरी मस्जिद से पहले एक ढांचा था। 

Web Title: Ayodhya Dispute: CJI Ranjan Gogoi says hearing must be over by October 18, miracle if verdict comes in 4 weeks

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