असम सरकार ने अस्पतालों में आठ ऑक्सीजन संयंत्र लगाए: सरमा

By भाषा | Published: April 25, 2021 04:20 PM2021-04-25T16:20:18+5:302021-04-25T16:20:18+5:30

Assam government set up eight oxygen plants in hospitals: Sarma | असम सरकार ने अस्पतालों में आठ ऑक्सीजन संयंत्र लगाए: सरमा

असम सरकार ने अस्पतालों में आठ ऑक्सीजन संयंत्र लगाए: सरमा

गुवाहाटी, 25 अप्रैल असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में आठ ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं और राज्य सरकार अपने संयंत्र लगाने के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की मदद करेगी।

सरमा ने बताया कि राज्य में कोविड संकट आने के बाद, सरकार ने पांच मेडिकल कॉलेजों में आठ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं जो प्रतिदिन 5.25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि गौहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीन संयंत्र लगाए गए हैं जो प्रतिदिन 2.13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं जबकि जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो संयंत्र लगाए गए हैं जो 1.24 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।

मंत्री ने बताया कि तेजपुर, बारपेटा और दिफू के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए संयंत्रों से हरेक से 0.62 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है।

सरमा ने बताया कि पांच और संयंत्र लगाने की प्रक्रिया चल रही है तथा अगले चंद दिनों में दो और संयंत्र काम करना शुरू कर देंगे।

मंत्री ने शनिवार रात को निजी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों के मालिकों के साथ बैठक की थी और उनसे आग्रह किया था कि वे खुद के ऑक्सीजन संयंत्र लगाए तथा उन्हें “मदद की जरूरत है तो सरकार को सहायता करके खुशी होगी।”

इस बीच राज्य सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि गांव, शहरी इलाके, आवासीय परिसर और अन्य इलाकों में क्षेत्र-वार गृह पृथक-वास समितियां गठित करें जिनमें प्रतिष्ठित लोक संस्थाओं और सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हों।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई शख्स घर में पृथक रहने के नियम का उल्लंघन करता है तो इन समितियों के पास स्थानीय पुलिस को शिकायत करने के शक्ति होगी और पुलिस अफसर कानूनी कार्रवाई करने के लिए इन शिकायतों को प्राथमिकी में बदल सकते हैं।

इस बीच एक अन्य आदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते श्रीरामपुर और चगोलिया जांच द्वार से प्रवेश करने वाली मालवाहक गाड़ियों के चालकों और सहायकों को असम में अपने अंतिम गंतव्य स्थल पर कोविड-19 की जांच करानी होगी।

आदेश के मुताबिक, इन द्वारों से प्रवेश करने वाले निजी और वाणिज्य वाहनों के यात्रियों को श्रीरामपुर और चगोलिया जांच द्वार पर रैपिड एंटीजन जांच करानी होगी।

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