ज्ञानवापी फैसला गलत, देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जयपुर में बोले असदुद्दीन औवैसी
By अनिल शर्मा | Published: September 14, 2022 02:37 PM2022-09-14T14:37:42+5:302022-09-14T14:41:52+5:30
ओवैसी ने ज्ञानवापी फैसले को लेकर इससे पहले कहा था कि हमें इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी फैसले के खिलाफ याचिका देगी।
जयपुरः ज्ञानवापी मामले पर आए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में कहा कि यह फैसला गलत है और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह केस सुनने लायक है। इससे जिला अदालत से ज्ञानवापी-शृंगार गौरी की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
फैसले वाले दिन भी ओवैसी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि फैसले के बाद ऐसा लगता है कि हम बाबरी मस्जिद वाले रास्ते पर जा रहे हैं। इस बीच इस मुद्दे पर उन्होंने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ज्ञानवापी फैसला गलत है। ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये भविष्य में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। ये फैसला देश में अस्थिर प्रभाव पैदा कर सकता है।
वहीं हिजाब मुद्दे को लेकर पूछे सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं, तो इसको क्यों नही दिया जा रहा है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि महिला अपने सर पर पहन रही है अपने दिमाग पर नहीं। अगर कोई लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं?
ओवैसी ने ज्ञानवापी फैसले को लेकर इससे पहले कहा था कि हमें इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी फैसले के खिलाफ याचिका देगी। इस आदेश के बाद 1991 के पूजा स्थल कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है।