अरविंद केजरीवाल की 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी, शराब घोटाला मामले में दिल्ली कोर्ट का फैसला
By आकाश चौरसिया | Updated: July 3, 2024 17:34 IST2024-07-03T17:14:10+5:302024-07-03T17:34:48+5:30
Arvind Kejriwal: शनिवार को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, गौरतलब है कि 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

फोटो क्रेडिट- (एएनआई)
Arvind Kejriwal: दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार यानी 3 जुलाई 2024 को उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।
दिल्ली की अदालत ने 22 अप्रैल, 2024 को कोर्ट के आदेश के तहत एम्स द्वारा गठित विशेष बोर्ड के साथ किए जा रहे चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत शनिवार यानी 6 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।
Delhi Excise policy PMLA case | The Rouse Avenue court reserves its order on the plea of Delhi CM Arvind Kejriwal seeking his wife's presence through video conferencing during the consultation by the medical board.
— ANI (@ANI) July 3, 2024
Kejriwal was produced through video conferencing and addressed…
इससे पहले शनिवार को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, गौरतलब है कि 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया हुआ है।
उनके वकील रजत भारद्वाज ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया गया था।