दिल्ली: महापौर चुनाव कराने के लिए उपराज्यपाल को केजरीवाल ने भेजा प्रस्ताव, जानें मामला
By मनाली रस्तोगी | Published: February 18, 2023 02:08 PM2023-02-18T14:08:41+5:302023-02-18T14:10:05+5:30
22 फरवरी को दिल्ली के महापौर चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है।
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को दिल्ली के महापौर चुनाव कराने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने को लेकर 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
CM Arvind Kejriwal has sent a proposal to LG VK Saxena to hold Delhi's Mayor elections on February 22. The Supreme Court had asked the MCD yesterday to issue notice for the election within 24 hours.
— ANI (@ANI) February 18, 2023
एमसीडी के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच झड़पों के बीच स्थगित कर दी गई थी। चार दिसंबर को हुए निगम चुनावों के दो महीने के अंतराल और सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक घमासान के बाद दिल्ली में जल्द महापौर का चुनाव होगा। शीर्ष अदालत के आदेश से महापौर चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस ने 250 सदस्यीय सदन में नौ सीट पर जीत हासिल की। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार, निगम चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में महापौर और उप महापौर का चुनाव किया जाना है।
हालांकि चुनाव हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं। शीर्ष अदालत का आदेश सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा जल्द चुनाव कराने के लिये दायर याचिका पर आया है।
(भाषा इनपुट के साथ)