अरविंद केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी को दी चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख
By आकाश चौरसिया | Updated: July 1, 2024 13:18 IST2024-07-01T12:59:05+5:302024-07-01T13:18:56+5:30
आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सोमवार को शराब घोटाले मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

फाइल फोटो
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सोमवार को शराब घोटाले केस में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। हालांकि, उनका यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली कोर्ट ने 12 जुलाई तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा था।
निचली अदालत ने उन्हें हिरासत में देते हुए कहा था कि उनका नाम "मुख्य साजिशकर्ताओं" में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है।
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— Bar and Bench (@barandbench) July 1, 2024
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal moves Delhi High Court challenging his arrest and CBI remand in the Delhi excise policy case.#DelhiHighCourt@ArvindKejriwal@AamAadmiParty@CBIHeadquarterspic.twitter.com/7zxRs2nlAY
आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया- CBI
अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत में पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए।
सीबीआई ने कहा, 'आप' प्रमुख गवाहों को कर सकते प्रभावित
केंद्रीय एजेंसी ने अपनी रिमांड याचिका में यह भी आशंका व्यक्त की कि वह हिरासत में पूछताछ के दौरान गवाहों और उनके सामने पहले से सामने आए सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने ये भी कहा था कि 'आप' प्रमुख उन संभावित गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिनसे पूछताछ की जानी बाकी है।
26 जून को तिहाड़ जेल से 'आप' प्रमुख को गिरफ्तार किया
55 वर्षीय केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।