Arvind Kejriwal bail updates:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दाखिल याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, इसमें सीएम ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग कोर्ट से की थी। दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी। केजरीवाल ने इसी फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।
केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत की मांग की है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया।
क्या हैं CBI के आरोप?-सीबीआई ने 30 जुलाई को चौथा आरोपपत्र दायर किया, जिसमें केजरीवाल, सत्येन्द्र जैन, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सारथ रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया।-CBI के आरोप पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल इस मामले में प्राथमिक साजिशकर्ताओं में से एक हैं और उनके साउथ ग्रुप के साथ संबंध थे, जिसमें के. कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुचीबाबू गोरांटला, पी. सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू शामिल हैं। -55 वर्षीय AAP नेता को पहली बार 21 मार्च को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके तुरंत बाद दिल्ली HC ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे टकराव को और तेज कर दिया।-बाद में उन्हें 26 जून को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई द्वारा हिरासत में ले लिया गया और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में रखा गया।-हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन वह सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के कारण तिहाड़ जेल में हैं।