पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की आय से अधिक संपत्ति मामले में अपील खारिज, सजा बरकरार

By भाषा | Updated: November 4, 2020 13:53 IST2020-11-04T13:53:27+5:302020-11-04T13:53:27+5:30

Appeal dismissed in the disproportionate assets case of former minister Harinarayan Rai, sentence remains intact | पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की आय से अधिक संपत्ति मामले में अपील खारिज, सजा बरकरार

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की आय से अधिक संपत्ति मामले में अपील खारिज, सजा बरकरार

रांची, चार नवंबर झारखंड उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी एवं भाई को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सुनाई गयी पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा।

अदालत ने बुधवार को सजा के खिलाफ उनकी अपीलों को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति ए के चौधरी ने राय की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गयी सजा को बरकरार रखा। राय के साथ इस मामले में उनकी पत्नी सुशीला देवी व उनके भाई संजय कुमार राय की भी अपील खारिज कर दी गयी।

राय, उनकी पत्नी तथा भाई, तीनों को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दी गयी सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

राय 2006 से 2008 तक राज्य की मधु कोड़ा सरकार में मंत्री थे।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 14 दिसंबर, 2016 को 1.46 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उन्हें पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी।

सीबीआई अदालत के इस फैसले के खिलाफ राय एवं उनके परिजनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

Web Title: Appeal dismissed in the disproportionate assets case of former minister Harinarayan Rai, sentence remains intact

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