शीर्ष अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति की जमानत रद्द करने का केरल उच्च न्यायालय का आदेश खारिज किया

By भाषा | Published: June 8, 2021 07:00 PM2021-06-08T19:00:43+5:302021-06-08T19:00:43+5:30

Apex court quashes Kerala High Court order canceling bail of man in attempt to murder case | शीर्ष अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति की जमानत रद्द करने का केरल उच्च न्यायालय का आदेश खारिज किया

शीर्ष अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति की जमानत रद्द करने का केरल उच्च न्यायालय का आदेश खारिज किया

नयी दिल्ली, आठ जून उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें हत्या के प्रयास के एक मामले में दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि दो अन्य मामलों के आधार पर रथीश उर्फ कारा रथीश की जमानत रद्द की गई थी लेकिन वे मामले विरोध प्रदर्शन और एक मंदिर के बाहर एक फिल्म की शूटिंग को रोकने से संबंधित हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय के आदेश को बनाये रखने में असमर्थ हैं।’’

रथीश लगभग तीन साल तक जमानत पर था और उच्च न्यायालय ने जमानत शर्तों के उल्लंघन के लिए उसकी जमानत रद्द कर दी थी।

रथीश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि याचिकाकर्ता अखिल भारतीय हिंदू परिषद के प्रमुख हैं और उन पर दो मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था जो विरोध प्रदर्शन से संबंधित थे जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल थे।

पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया कि एक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और रथीश के दो अन्य मामलों में शामिल होने से जमानत की शर्तों में से एक का उल्लंघन हुआ है।

इससे पूर्व शीर्ष अदालत ने रथीश को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और उसकी जमानत रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केरल सरकार का जवाब मांगा था।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 21 मार्च 2018 को दी गई जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने पर जमानत रद्द कर दी थी।

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Web Title: Apex court quashes Kerala High Court order canceling bail of man in attempt to murder case

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