आईआरएफ में सक्रिय किसी भी व्यक्ति पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी : महाराष्ट्र एटीएस

By भाषा | Updated: December 11, 2021 22:42 IST2021-12-11T22:42:05+5:302021-12-11T22:42:05+5:30

Anyone working in IRF will be punished under UAPA: Maharashtra ATS | आईआरएफ में सक्रिय किसी भी व्यक्ति पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी : महाराष्ट्र एटीएस

आईआरएफ में सक्रिय किसी भी व्यक्ति पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी : महाराष्ट्र एटीएस

मुंबई, 11 दिसंबर केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर पांच वर्ष और प्रतिबंध बढ़ा देने के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने शनिवार को कहा कि इस संगठन में सक्रिय किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एटीएस ने एक अखबार में दिए विज्ञापन में कहा कि आईआरएफ की गतिविधियों में हिस्सा लेने, चंदा इकट्ठा करने या इसका सदस्य बनने पर अवैध गतिविधियां (निवारण) कानून के तहत कार्रवाई होगी।

इसने बताया कि जिस किसी ने भी आईआरएफ की सदस्यता ली है, इसकी रैलियों में शामिल होता, संगठन के लिए चंदा इकट्ठा करता है या चंदा देता है उस पर यूएपीए के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष नवंबर में आईआरएफ पर पांच वर्षों का प्रतिबंध बढ़ा दिया था।

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Web Title: Anyone working in IRF will be punished under UAPA: Maharashtra ATS

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