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महाराष्ट्र: देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता को ब्लैकमेल करने के आरोप में अनिल जयसिंघानी गिरफ्तार, कुछ समय से था फरार

By मनाली रस्तोगी | Updated: March 20, 2023 12:39 IST

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस को कथित तौर पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अनिल जयसिंघानी को गुजरात से गिरफ्तार किया है।

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ठळक मुद्देअनिल की बेटी व डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया थाअनिल फिछले कुछ समय से फरार चल रहा थादेवेंद्र फड़नवीस की पत्नी द्वारा डिजाइनर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं

मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस को कथित तौर पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अनिल जयसिंघानी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। वह फरार चल रहा था। बता दें कि अनिल की बेटी अनिष्का जयसिंघानी को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था जबकि मामले में आरोपी उसका पिता फरार चल रहा था। 

क्या है मामला?

देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी द्वारा डिजाइनर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में अमृता फड़नवीस ने विस्तृत रूप से सारी जानकारी दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक, अनिष्का पिछले 16 महीनों से अमृता के संपर्क में थी और उनके घर भी जाती थी। 

पुलिस को दिए बयान में अमृता फड़नवीस ने कहा कि वह अनिष्का से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थी। पुलिस के मुताबिक, अनिष्का ने दावा किया था कि वह कपड़ों, आभूषणों और जूतों की डिजाइनर हैं और उन्होंने उपमुख्यमंत्री की पत्नी से सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें पहनने का अनुरोध किया, जिससे उन्हें उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

अनिष्का ने अमृता से कहा कि उसकी मां अब नहीं रही और वह अपने परिवार के वित्त की देखभाल कर रही थी। पुलिस ने बताया कि अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिष्का ने उसे कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की, जिसके जरिए उसने दावा किया कि वे पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने ये भी कहा कि अमृता अनिष्का के व्यवहार से बहुत परेशान थी और उन्होंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद भी महिला डिजाइनर नहीं मानी और उसने एक अन्य नंबर से उन्हें वीडियो क्लिप, वॉयस नोट और कई संदेश भेजे।

अमृता फड़नवीस की शिकायत पर मालाबार हिल थाने ने 20 फरवरी को मामला दर्ज किया था। आईपीसी की धारा 120-बी (साज़िश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

(भाषा इनपुट के साथ)

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