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UGC विवाद के बीच बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा- "कोई भेदभाव नहीं होगा"

By अंजली चौहान | Updated: January 27, 2026 15:42 IST

UGC New Guidelines Row: भारत भर में छात्र और शिक्षक कॉलेजों में यूजीसी के जाति आधारित समानता नियमों का विरोध कर रहे हैं। निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए इन नियमों ने देशव्यापी बहस और प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

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UGC New Guidelines Row:यूजीसी की गाइडलाइंस पर हो रहे विरोध पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने यूजीसी के नए रूल पर कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता।

दरअसल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने हाल ही में नए नियम बनाए हैं - हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026, ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिकायत निवारण के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया जा सके और वंचित समूहों को सपोर्ट दिया जा सके।

इस बीच, UGC के नए नियमों से छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों में हंगामा मच गया है, और इस बात पर गुस्सा जताया जा रहा है कि UGC के नियमों में "जाति-आधारित भेदभाव" शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है।

ऊंची जाति के समुदायों के छात्रों ने आज दिल्ली में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी कैंपस और स्टूडेंट्स हॉस्टल से सामने आए बड़े पैमाने पर छात्रों के असंतोष की घटनाओं के बाद बुलाया गया था। हाल ही में, एक सीनियर नौकरशाह और एक BJP युवा विंग के नेता ने नीति से असहमति जताते हुए इस्तीफा दे दिया था।

यूजीसी एक्ट क्या है?

यूजीसी के नए नियमों के अनुसार, हर हायर एजुकेशन संस्थान को एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना चाहिए और सिविल सोसाइटी समूहों, पुलिस और जिला प्रशासन, फैकल्टी सदस्यों, कर्मचारियों, स्थानीय मीडिया, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करना होगा। यह केंद्र कानूनी सहायता की सुविधा के लिए जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा।

संस्थान के प्रमुख द्वारा गठित समान अवसर केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्ति (PwD), महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।

UGC के नए नियमों के तहत, यह केंद्र इक्विटी से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने, वंचित समूहों को शैक्षणिक, वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने और अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा।

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