इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक बढ़ाई

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 27, 2023 09:29 AM2023-07-27T09:29:00+5:302023-07-27T09:32:49+5:30

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर गुरुवार तक रोक बढ़ा दी है।

Allahabad High Court extended the stay on Gyanvapi Masjid survey | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक बढ़ाई

Highlightsइलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर लगाई रोक हाईकोर्ट ने यह आदेश वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर दी वाराणसी की कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया था कि वो सर्वे में पता लगाये कि क्या वहां पहले मंदिर था

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर गुरुवार तक रोक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। जिसमें वाराणसी की कोर्ट ने एएसआई को इसलिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि वो पता लगा सके कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन काल में किसी मंदिर पर बनाई गई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अदालत को बताया कि एएसआई टीम किसी भी तरह से मस्जिद की संरचना को नष्ट नहीं करने जा रही थी। वहीं मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर सभी दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए बढ़ाया जाता है और तब तक एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी।

चीफ जस्टिस दिवाकर ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को वाराणसी से एएसआई के किसी विशेषज्ञ सदस्य को बुलाने के लिए कहा ताकि अदालत को दिखाया जा सके कि सर्वे कैसे किया जाएगा। इसके बाद एएसआई के अतिरिक्त निदेशक आलोक त्रिपाठी ने सर्वेक्षण प्रक्रिया के संबंध में अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया।

मस्जिद समिति के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी जिला अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अभाव में इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सामग्री पर चर्चा नहीं की।

Web Title: Allahabad High Court extended the stay on Gyanvapi Masjid survey

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