उत्तराखंड में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों को सशर्त अनुमति
By भाषा | Updated: January 30, 2021 17:54 IST2021-01-30T17:54:32+5:302021-01-30T17:54:32+5:30

उत्तराखंड में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों को सशर्त अनुमति
देहरादून, 30 जनवरी उत्तराखंड में एक फरवरी से निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों की कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में यह जानकारी दी गई है।
इसके मुताबिक, राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से लोगों एवं माल की आवाजाही से रोक हटा ली गई है। अब परिवहन के लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से शुक्रवार को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक, हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले के लिए कोविड-19 से बचाव उपाय के दिशा-निर्देशों को अलग से जारी किया जाएगा जोकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय एसओपी पर आधारित होंगे।
साथ ही सभी जिलों के प्रशासन को कोविड-19 बचाव संबंधी जागरूकता अभियान चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
एसओपी के मुताबिक, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में केंद्र सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लोग एकत्र हो सकेंगे।
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