नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने मामले में नियमित जमानत के लिए शंकर मिश्रा द्वारा दायर नई याचिका को 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि जांच अधिकारी आज उपस्थित नहीं थे और शिकायतकर्ता महिला के वकील को याचिका की प्रति नहीं दी गई थी। अदालत ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता के वकील को जमानत याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
मिश्रा पर आरोप है कि उसने पिछले साल नवंबर में विमान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। मिश्रा ने नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए नईजमानत याचिका दायर की है। घटना 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान में हुई थी। मिश्रा कथित रूप से नशे की हालत में था। बता दें कि इससे पहले डीजीसी ने पेशाब मामले के लिए एयर इंडिया एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
साथ ही, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसी) ने फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और एयर इंडिया के इन-फ्लाइट सर्विस के डायरेक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डीजीसीए के संज्ञान में यह मामला चार जनवरी को आने पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया गया था। नियामक ने यह कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की।
(भाषा इनपुट के साथ)