नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना ने रविवार को 'अग्निपथ योजना' के तहत भर्ती से जुड़े विवरण जारी कर दिए। इसकी भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। अग्निपथ के खिलाफ देश के कई राज्यों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच वायु सेना ने पूरी डिटेल जारी की है।
इस नई योजना के तहत युवाओं की चार साल के लिए सेना में भर्ती की जानी है। हालांकि जारी विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय पहले ही Agniveers के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत CAPF और असम राइफल्स में उनके पास 10 प्रतिशत का कोटा होगा।
बहरहाल, IAF की ओर से जारी विवरण में सभी बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें भर्ती के लिए पात्रता, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा मानकों, छुट्टी, वेतन, जीवन बीमा कवर आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है।
1. अग्निवीरों को सैलरी सहित हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा कार्यरत होने के दौरान मिलेंगी।
2. इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही मेडिकल सलाह के आधार पर 'सिक लीव' भी दी जाएगी।
3. चार साल की सर्विस के दौरान अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की जान चली जाती है तो उसके परिवार को इन्श्योरेंस कवर मिलेगा। इसमें 48 लाख का बीमा होगा। साथ ही 44 लाख रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। जितनी सेवा बची होगी उसकी सैलरी भी परिवार को दी जाएगी.
4. ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख रुपये मिलेंगे। ये इस पर निर्भर होगा विकलांगता की स्थिति क्या है। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरा मिलेगी। सेवा निधि का पैकेज भी मिलेगा।
5. वायुसेना ने बताया है कि अग्निवीर भी सम्मान और अवॉर्ड के हकदार होंगे। इन्हें पहले से तय वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार अवॉडर्स दिए जाएंगे।
6. वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को सेना की जरूरतों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। ये छह महीने की रह सकती है।
7. अग्निपथ के तहत वायु सेना में भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी।
8. अग्निवीर चार साल की समयसीमा खत्म होने से पहले ड्यूटी नहीं छोड़ सकते। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अगर कोई चाहे तो चार साल से पहले इसे छोड़ सकता है।
9. अग्निपथ स्कीम के तहत जिनकी वायुसेना में नियुक्ति के समय उम्र 18 साल से कम होगी उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावक से अपने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवाना होगा।
10.अग्निपथ स्कीम के तहत चार साल की ड्यूटी के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा। इस नियुक्ति का फैसला उनके चार साल के सर्विस में प्रदर्शन के आधार पर होगा।