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रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो विवाद के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को केंद्र की 7 दिनों की मोहलत

By रुस्तम राणा | Updated: November 24, 2023 14:56 IST

केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आईटी नियमों के अनुसार अपनी उपयोग की शर्तों को संरेखित करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

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ठळक मुद्देसरकार आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगीकेंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया, आज से आईटी नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस हैउन्होंने कहा, मंत्रालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, जिस पर उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित कर सकेंगे

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार डीपफेक जैसी आपत्तिजनक सामग्री से पीड़ित होने पर आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आईटी नियमों के अनुसार अपनी उपयोग की शर्तों को संरेखित करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, जिस पर उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित कर सकेंगे।

मंत्री ने कहा, "एमईआईटीवाई उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में बहुत आसानी से सूचित करने और एफआईआर दर्ज करने में सहायता करेगा।" चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया, "आज से आईटी नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस है।" चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि नियम 7 के तहत, एक अधिकारी को नामांकित किया जाएगा जिसे एक तंत्र बनाने का काम सौंपा जाएगा जहां उपयोगकर्ता डीपफेक के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

उन्होंने कहा, "नियम 7 अधिकारी भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक ऐसा मंच तैयार करेगा जहां नागरिकों के लिए भारत सरकार के ध्यान में अपने नोटिस या आरोप या प्लेटफार्मों द्वारा कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट लाना बहुत आसान होगा और नियम 7 अधिकारी उस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी लेंगे और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए हम नागरिकों के लिए प्लेटफ़ॉर्म द्वारा कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट सरकार को करना बहुत आसान बना देंगे।"

 

मंत्री ने यह भी कहा कि मध्यस्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और यदि वे विवरण का खुलासा करते हैं कि सामग्री कहां से उत्पन्न हुई है तो उस इकाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी जिसने सामग्री पोस्ट की है। डीपफेक ऑनलाइन फ़ुटेज पर प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एल्गोरिदम द्वारा बनाए गए यथार्थवादी लेकिन मनगढ़ंत वीडियो हैं।

टॅग्स :Ministry of Information Technologyसोशल मीडियाsocial media
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