बंगाल नगर निगमों में राजनीतिक नियुक्ति वाले प्रशासक बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते:आयोग

By भाषा | Updated: March 21, 2021 00:54 IST2021-03-21T00:54:45+5:302021-03-21T00:54:45+5:30

Administrators with political appointments in Bengal Municipal Corporations cannot attend board programs: Commission | बंगाल नगर निगमों में राजनीतिक नियुक्ति वाले प्रशासक बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते:आयोग

बंगाल नगर निगमों में राजनीतिक नियुक्ति वाले प्रशासक बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते:आयोग

नयी दिल्ली, 20 मार्च निर्वाचन आयोग ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शनिवार को पश्चिम बंगाल के नगर निगमों में राजनीतिक नियुक्ति के तहत नियुक्त प्रशासकों के आचार संहिता लागू रहने तक बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी।

आयोग ने एक बयान में कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पादर्शिता एवं निष्पक्षता को लेकर मतदाओं के मन में होने वाली वाजिब आशंका से बचने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

आयोग ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता वाली समिति को निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लागू रहने तक प्रशासक या प्रशासकों के बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

आदेश में राज्य सरकार से सोमवार सुबह 10 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 27 मार्च से आठ चरणों में मतदान होने हैं जबकि मतणना दो मई को होगी।

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Web Title: Administrators with political appointments in Bengal Municipal Corporations cannot attend board programs: Commission

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