अधीर रंजन चौधरी की मांग- जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया, उतनी तेजी से ही बहाल भी किया जाए
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: August 5, 2023 14:37 IST2023-08-05T14:32:04+5:302023-08-05T14:37:07+5:30
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी फिर से संसद के सत्र में हिस्सा लेने के योग्य हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल लोकसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द ये फैसला लें ताकि राहुल संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस में हिस्सा ले सकें।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल की जाए।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी गति से उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। अध्यक्ष ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया , उन्होंने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा। मैंने डाक द्वारा पत्र भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई। सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं। जब उन्हें न्यायालय से राहत मिल गई है, तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो।"
#WATCH | Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury says, "Supreme Court said that it is staying the conviction of Rahul Gandhi. What does it mean? It means that he will get the opportunity to participate in the Parliamentary proceedings once again...The speed with… pic.twitter.com/OjXrnbp2u5
— ANI (@ANI) August 5, 2023
बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सजा पर तब तक रोक लगा दी है जब तक शीर्ष न्यायलय में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी फिर से संसद के सत्र में हिस्सा लेने के योग्य हो गए हैं। लेकिन इसके लिए राहुल को संसद सचिवालय से सदस्यता बहाली का दस्तावेज प्राप्त करना होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल लोकसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द ये फैसला लें ताकि राहुल संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस में हिस्सा ले सकें।