आप सरकार ने दिल्ली दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने संबंधी पुलिस का अनुरोध खारिज किया

By भाषा | Updated: July 16, 2021 23:40 IST2021-07-16T23:40:46+5:302021-07-16T23:40:46+5:30

AAP government rejects police request to appoint special public prosecutor in Delhi riots cases | आप सरकार ने दिल्ली दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने संबंधी पुलिस का अनुरोध खारिज किया

आप सरकार ने दिल्ली दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने संबंधी पुलिस का अनुरोध खारिज किया

नयी दिल्ली, 16 जुलाई आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल हुए साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करने संबंधी दिल्ली पुलिस के आवेदन को शुक्रवार को ठुकरा दिया।

सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा और पिछले साल उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामलों में पुलिस के वकीलों की नियुक्ति करने संबंधी उपराज्यपाल अनिल बैजल की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विचार किया और उसे खारिज कर दिया।

दिल्ली मंत्रिमंडल के फैसले पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, ‘‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तरी-पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों में केन्द्र के वकीलों को अदालत में पेश होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया।’’

गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और उसका विरोध करने वालों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे और स्थिति इतनी भयावह हो गयी थी कि दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

सूत्रों का दावा है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के इस फैसले का वास्तव में बहुत कम असर होगा क्योंकि दंगों से जुड़े 600 से ज्यादा मुकदमों में पिछले एक साल से छह विशेष लोक अभियोजकों का पैनल लगातार अदालतों में उपस्थित हो रहा है।

दिल्ली सरकार ने पिछले साल जुलाई में भी दंगों से जुड़े मामलों में विशेष अभियोजक नियुक्त करने संबंधी दिल्ली पुलिस की अर्जी ठुकरा दी थी।

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Web Title: AAP government rejects police request to appoint special public prosecutor in Delhi riots cases

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