31 मार्च से आगे बढ़ाई जा सकती है आधार लिंक करने की डेडलाइन
By स्वाति सिंह | Published: March 7, 2018 01:01 AM2018-03-07T01:01:16+5:302018-03-07T01:02:07+5:30
आधार मामले में सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है।
नई दिल्ली, 7 मार्च: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मंगलवार को आधारकार्ड लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च के आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार से जुड़े सभी सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने का विकल्प अभी खुला है। उन्होंने कहा है कि आधार मामले में सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है। हमने पहले भी जरूरत पड़ने पर दो बार डेडलाइन बढ़ाई है।
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इसपर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पांच सदस्यीय बेंच ने सहमति जताई। वेणुगोपाल ने कहा कि हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें। इसके बाद बेंच ने कहा, 'अटार्नी जनरल ने बहुत सही मुद्दा उठा रहें हैं , अदालत मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा दलीलें दोहराने नहीं देगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को आधार को अनेक योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।
गौरतलब है कि पहले आधार को चुनौती देने के संबंध में दलीलें पेश कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मामले में कहा कि 31 मार्च की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। पीठ ने इस मामले में सहायता के लिए अटार्नी जनरल को बुलाया। मंगलवार की सुनवाई के अंत में वेणुगोपाल बेंच और समयसीमा के विस्तार की संभावना के बारे में बयान दिया। सुनवाई बुधवार यानि 7 मार्च को भी चलेगी।