किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Updated: November 18, 2021 20:16 IST2021-11-18T20:16:02+5:302021-11-18T20:16:02+5:30

A man gets life imprisonment for raping a teenager | किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

नोएडा (उप्र), 18 नवंबर गौतमबुध नगर जनपद की अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने और उसे जिंदा जलाने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया ।

पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष पाक्सो) प्रथम न्यायाधीश निरंजन कुमार ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अजय उर्फ भुल्लन को दोषी करार दिया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी एवं 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

शुक्ला ने बताया कि बिसरख कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ सात मार्च 2016 को अजय उर्फ भुल्लन ने उसके घर की छत पर जाकर दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर उसने उसे जिंदा जला कर मार डाला। परिजनों ने बिसरख कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

शुक्ला के अनुसार अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस की भरपूर पैरवी, गुणवता पूर्ण विवेचना एवं साक्ष्य संकलन का परिणाम है कि दोषी को सजा मिली है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: A man gets life imprisonment for raping a teenager

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे