अरुणाचल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 62 साल के व्यक्ति को 20 साल सश्रम कैद
By भाषा | Updated: December 16, 2021 21:49 IST2021-12-16T21:49:29+5:302021-12-16T21:49:29+5:30

अरुणाचल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 62 साल के व्यक्ति को 20 साल सश्रम कैद
ईटानगर, 16 दिसंबर अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के खोंसा में बृहस्पतिवार को एक विशेष पोक्सो अदालत ने 62 साल के एक व्यक्ति को नशे की हालत में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच कश्यप की अदालत ने उनीली चकमा उर्फ अनिल कुमार चकमा पर जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस मामले को चांगलांग में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास भेजा है ताकि पीड़िता को अरुणाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पर्याप्त मुआवजा मिल सके।
यह वारदात पिछले साल 25 जुलाई की है जब बच्ची बिस्कुट खरीदने गई थी। चकमा ने नशे की हालत में बच्ची को बांस के झुरमुट में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने इस बारे में बच्ची की मां को बताया जिसने प्राथमिकी दर्ज कराई।
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