नयी दिल्ली, 10 दिसंबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत आठ संस्थाओं ने दिल्ली-एनसीआर में अपने निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय नहीं किये।
बोर्ड ने इन एजेंसियों के प्रमुखों से धूल प्रदूषण नियंत्रण के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गव ने इन एजेंसियों को लिखे पत्र में कहा, “धूल को नियंत्रित करने के लिए एनएचएआई, डीडीए, डीएसआईआईडीसी, एमटीएनएल, पीडब्ल्यूडी, डीजेबी, सीपीडब्ल्यूडी और डीएमआरसी ने अपने निर्माण स्थलों पर उचित कदम नहीं उठाए।”
उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों और अन्य स्रोतों से निकलने वाली धूल से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है।
सीपीसीबी ने एजेंसियों के प्रमुखों से व्यक्तिगत स्तर पर इस मुद्दे पर ध्यान देने और धूल को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने को कहा है।
बोर्ड ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण जुर्माना लगाने और निर्माण रोकने समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
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