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2जी घोटालाः जज ने कहा-7 साल तक किया सबूतों का इंतजार, लेकिन सब गया व्यर्थ

By रामदीप मिश्रा | Updated: December 21, 2017 20:38 IST

सीबीआई के स्पेशल जज ओपी सैनी का कहना है कि सबूतों को लेकर 7 साल तक इंतजार किया गया।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को 2-जी स्पेक्ट्रेम आवंटन में हुए कथित घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई अदालत ने डीएमके नेता ए राजा और राज्य सभा सांसद कनिमोई समेत आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं, सीबीआई के स्पेशल जज ओपी सैनी का कहना है कि सबूतों को लेकर 7 साल तक इंतजार किया गया, लेकिन सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। 

छुट्टियों में भी खोली गई कोर्टः ओपी सैनीउन्होंने कहा कि मैं पिछले सात सालों में यह जोड़ना चाहता हूं कि गर्मियों की छुट्टियों और कामकाजी दिनों में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट खोली गई। इस दौरान इंतजार में बैठा रहा कि कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत लेकर आएगा, लेकिन सब व्यर्थ गया। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी इस मामले में 33 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने में असफल रही।

CBI आरोप सिद्ध करने में रही विफलः ओपी सैनीउन्होंने सीबीआई की खिचाई करते हुए कहा कि एजेंसी अपने 'अच्छी तरह से बनाए गए (वेल कोरियोग्राफ्ड)' आरोपपत्र में किसी भी आरोपियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध करने में विफल रही। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दोनों मामलों में बरी कर दिया।

फैसेल के खिलाफ CBI जाएगी हाईकोर्टबता दें कि सीबीआई विशेष अदालत द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में सुनाए गए फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट जाएगी और कहा कि अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के 'उचित परिप्रेक्ष्य' पर ध्यान देने में विफल रहा।  सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई मामले में आवश्यक कानूनी उपाय का सहारा लेगी और 21 दिसंबर 2017 को 2जी मामले में विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के विरुद्ध  हाईकोर्ट जाने पर विचार कर रही है। फैसले का प्रथमदृष्टया अवलोकन किया गया है और इससे पता चलता है कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के 'उचित परिप्रेक्ष्य' पर सही से ध्यान नहीं दिया। 

इन पर था 2G स्पेक्ट्रम घोटले का आरोपजिन आरोपियों को अदालत ने बरी किया उनमें पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आरके चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक कंपनी के एमडी संजय चंद्रा, कुशेगांव फ्रूटस एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, कलाईगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी गौतम जोशी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नैयर शामिल हैं। 

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