मालेगांव ब्लॉस्ट मामला 2008: कर्नल पुरोहित समेत 7 पर आरोप तय, आतंकी साजिश और हत्या के हैं आरोपी
By जनार्दन पाण्डेय | Updated: October 30, 2018 14:23 IST2018-10-30T14:23:59+5:302018-10-30T14:23:59+5:30
2008 Malegaon blasts case verdict:उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 कोएक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

कर्नल पुरोहित की फाइल फोटो
बम्बई उच्च न्यायालय ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सात आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय कर दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लॉस्ट मामले में कर्नल पुरोहित व अन्य के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनपर आरोप तय करने से रोक लगाने की मांग की गई थी।
इससे पहले सोमवार को आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एक पीठ हालांकि पुरोहित की उस याचिका पर अगले महीने सुनवायी के लिये सहमत हो गयी जिसमें उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत अपने अभियोजन को चुनौती दी है। पुरोहित इस मामले के सात आरोपियों में से एक हैं।
पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) के वकील संदेश पाटिल को मामले की अगली सुनवायी की तिथि 21 नवम्बर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत में सुनवायी पर रोक लगाने का पुरोहित का अनुरोध अस्वीकार कर इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पूर्व में उच्चतम न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय दोनों ने ही इस मामले की सुनवायी में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
आरोप तय करने की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बाद किसी आपराधिक मामले में निचली अदालत में मुकदमा शुरू होता है। वर्तमान मामले में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू होने वाली है।
2008 Malegaon Blasts case: NIA court rejects Lt Col Purohit's plea of deferring the framing of charges and said that the charges are ready, it will frame the charges today itself. pic.twitter.com/5AAlUHrjWy
— ANI (@ANI) October 30, 2018
उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 कोएक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।
2008 Malegaon blasts case: All seven accused pleaded not guilty after framing of charges
— ANI (@ANI) October 30, 2018
पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं।
2008 Malegaon blasts case: All seven accused pleaded not guilty after framing of charges
— ANI (@ANI) October 30, 2018
Earlier,the NIA had given me a clean chit. Now,charges have been framed against me.This was a conspiracy by Congress but I am confident that I'll come out innocent as the truth always wins: Sadhvi Pragya Singh Thakur, on framing of charges against her in 2008 Malegaon blasts case pic.twitter.com/NEnkEwJ9kq
— ANI (@ANI) October 30, 2018
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)