2008 जयपुर बम विस्फोट: चार आरोपी दोषी करार, घटना में 80 लोगों की गई थी जान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 18, 2019 13:14 IST2019-12-18T12:32:36+5:302019-12-18T13:14:44+5:30
कोर्ट ने चार आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम शामिल है। एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया।

जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे।
2008 जयपुरबम विस्फोट कांड केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस घटना में 80 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने चार आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम शामिल है। एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया।
2008 Jaipur bomb blasts case: Four accused convicted under different sections, including Unlawful Activities (Prevention) Act; one other accused acquitted. pic.twitter.com/pf2rovo4qY
— ANI (@ANI) December 18, 2019
ग्यारह साल बाद कोर्ट ने 4 आरोपी को दोषी करार दिया। राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुरबम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है।’’
शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था। बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान है। ये सभी अदालत में मौजूद थे। लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है। जयपुर बम ब्लास्ट में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है और एक आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया।
मामले में सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले में शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को आरोपी बनाया गया था, वहीं इनके तीन साथियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
दरअसल 2008 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। इस मामले में जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे।
क्या है मामला?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में 80 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 176 लोग घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था।