Delhi AIIMS 2022: एम्स ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित, परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाने पाए जाने पर कार्रवाई, 200 रुपये जुर्माने

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2022 17:38 IST2022-12-15T17:35:55+5:302022-12-15T17:38:13+5:30

Delhi AIIMS 2022: एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीते हुए या किसी तंबाकू उत्पाद को चबाते हुए पाया जाता है, तो उसकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा।

Delhi AIIMS declared ‘tobacco-free zone’ smoking on hospital premises punishable offence Action found smoking or chewing tobacco Rs 200 fine | Delhi AIIMS 2022: एम्स ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित, परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाने पाए जाने पर कार्रवाई, 200 रुपये जुर्माने

परिचारकों और आगंतुकों के लिए 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।

Highlightsचिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।ज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।परिचारकों और आगंतुकों के लिए 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।

Delhi AIIMS 2022: राष्ट्रीय राजधानी नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाने पाए जाने वाले चिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीते हुए या किसी तंबाकू उत्पाद को चबाते हुए पाया जाता है, तो उसकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा।

ओएम के अनुसार, यदि कोई स्थायी कर्मचारी या चिकित्सक अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद चबाता पाया जाता है, तो एक ज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहें। 

Web Title: Delhi AIIMS declared ‘tobacco-free zone’ smoking on hospital premises punishable offence Action found smoking or chewing tobacco Rs 200 fine

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