दिल्ली विश्वविद्यालय से हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका पर मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला

By भाषा | Updated: April 23, 2020 17:18 IST2020-04-23T17:18:56+5:302020-04-23T17:18:56+5:30

दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक छात्रा की याचिका पर जवाब मांगा है। दरअसल, अपनी याचिका में छात्रा ने कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि उसकी अर्थशास्त्र (ऑनर्स) पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाए, जोकि कुछ कारणों की वजह से रोक दिया गया है।

Delhi High Court seeks reply from Delhi University on the petition of the student | दिल्ली विश्वविद्यालय से हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका पर मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला

मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। फाइल फोटो)

Highlightsन्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने विश्वविद्यालय से अन्य तीन परीक्षाओं के परिणाम भी सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा जिसमें छात्रा शामिल हुयी थी।परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है क्योंकि वह कथित तौर पर अपने साथ पेपर का नोट लेकर चली गयी थी। 

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक छात्रा की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। छात्रा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि उसकी अर्थशास्त्र (ऑनर्स) पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश दिया जाए। उसका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है क्योंकि वह कथित तौर पर अपने साथ पेपर का नोट लेकर चली गयी थी। 

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने विश्वविद्यालय से अन्य तीन परीक्षाओं के परिणाम भी सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा जिसमें छात्रा शामिल हुयी थी। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। अदालत दौलत राम कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। छात्रा ने कहा कि वह सभी परीक्षाओं में शामिल हुयी थी और तीन दिसंबर, 2019 को 'इंटरनेशनल ट्रेड' परीक्षा में ट्रैफिक के कारण उसे देर हो गयी और वह गलती से कुछ नोट अपने थैले में लेकर आ गयी। 

उसने दावा किया कि जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह नोट को सरेंडर करने के लिए परीक्षा निरीक्षक के पास गई, लेकिन उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी। जब उसे नयी उत्तर पुस्तिका दी गई, तब तक परीक्षा का समय समाप्त हो चुका था। परीक्षा निरीक्षक का आरोप था कि वह परीक्षा में कदाचार कर रही थी। उसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 12 मार्च को उसकी पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 

Web Title: Delhi High Court seeks reply from Delhi University on the petition of the student

पाठशाला से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे