यूपी में विधवा महिला के साथ उसकी बहन के ससुर ने कई बार किया रेप, 3 बच्चों की मां है पीड़िता
By अनुराग आनंद | Published: March 18, 2021 08:52 AM2021-03-18T08:52:48+5:302021-03-18T08:56:42+5:30
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अपनी बहू की बड़ी बहन के साथ यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है।
बरेली: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में एक विधवा महिला ने अपनी छोटी बहन के ससुर के खिलाफ रेप के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। अपने इस शिकायत में महिला ने शख्स पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया।
टाइम्स नाऊ के मुताबिक, 32 वर्षीय महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया और बाद में जान से मारने के लिए उसने शख्स के शरीर में आग लगाने की कोशिश की।
पुलिस के अनुसार, 55 वर्षीय आरोपी ने शिकायतकर्ता को केमिकल मिलाकर चाय पिलाने की पेशकश की। अपने इस मकसद को अंजाम देने के बाद आदमी ने उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने के समय एक वीडियो भी बना लिया और बाद में इसके माध्यम से ब्लैकमेल कर महिला का कई बार यौन उत्पीड़न किया।
आरोपी वीडियो क्लिप दिखाकर अक्सर महिला को ब्लैकमेल करता था-
महिला ने पुलिस के दिए शिकायत में कहा कि आरोपी वीडियो क्लिप दिखाकर अक्सर उसके साथ ब्लैकमेल करता था। वह अक्सर महिला के साथ रेप करता था और प्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। महिला ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर शख्स मुझे और मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था।
आरोपी द्वारा आग लगाने की कोशिश के बाद पुलिस के पास पहुंची महिला-
महिला ने आगे कहा कि आरोपी ने 27 फरवरी को उसे आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। हालांकि, वह खुद को बचाने में सफल रही। इसके बाद, उसने आरोपी के खिलाफ अपनी शिकायत के साथ स्थानीय पुलिस से संपर्क किया।
एसपी के निर्देश पर पुलिस थाना में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया-
पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी पर केवल शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। इस तरह स्थानीय पुलिस से असंतुष्ट होने के बाद प्रभावित महिला ने न्याय के लिए जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बाद, एसपी ने संबंधित पुलिस स्टेशन को आरोपियों के खिलाफ अन्य संबंधित आरोपों में भी मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आरोपी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज किया गया केस-
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (प्रतिबद्ध करने के इरादे से नशीली दवा देना), 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) व 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।