'पांच चप्पल की मार और 50 हजार रुपए', पंचायत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, पुलिस ने भी की खानापूर्ति

By अभिषेक पारीक | Published: June 28, 2021 09:36 PM2021-06-28T21:36:03+5:302021-06-28T21:47:03+5:30

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कोठिभार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग का आरोप है कि 23 जून को वह सब्जी तोड़ने के लिए खेत में गई थी, जहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

Uttar Pradesh Man raped with a minor girl, panchayat sentenced him for five slap and 50 thousand rupees | 'पांच चप्पल की मार और 50 हजार रुपए', पंचायत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, पुलिस ने भी की खानापूर्ति

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsमहाराजगंज में 23 जून को नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पिता को पंचायत में नहीं आने पर गांव से निकालने की भी धमकी दी गई। आरोपी को पांच चप्पल मारने और 50 हजार रुपए चुकाने की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कोठिभार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग का आरोप है कि 23 जून को वह सब्जी तोड़ने के लिए खेत में गई थी, जहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अब गांव के कुछ प्रभावशाली लोग पंचायत कराकर मामले को दबाने में लगे हैं। 

नाबालिग के परिजनों ने बताया कि 24 जून को नाबालिग के पिता को पंचायत में उपस्थित होने का फरमान जारी किया गया था। पंचायत में यह भी कहा गया था कि अगर पंचायत में उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। 

इस पंचायत में आरोपी को पांच चप्पल मारने और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाकर बरी कर दिया गया। हालांकि इसके एक दिन बाद 25 जून को पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर कोठिभार थाने पहुंंची। आरोप है कि पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें वहां से भगा दिया। 

मामला दर्ज करने की खानापूर्ति की

यह मामला जब उजागर हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज करने की खानापूर्ति की। हालांकि पुलिस ने 26 जून को मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के बजाय छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 
 

Web Title: Uttar Pradesh Man raped with a minor girl, panchayat sentenced him for five slap and 50 thousand rupees

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