गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने हत्या और गैर-इरादतन जानलेवा हमले के लगभग छह साल पुराने मामले में तीन सगे भाइयों समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 56-56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने रविवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. दीनानाथ ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, बचाव एवं अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद शनिवार को कटरा बाजार थाना क्षेत्र के खिंदौरा गांव निवासी तीन सगे भाइयों-रामरूप, ललितराम और माधवराज तथा ललितराम के बेटे राम सजन को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 56-56 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक रामकेवल की पत्नी सुनीता और 25 फीसदी धनराशि घायल राम छबीले को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। अदालत ने आदेश दिया कि सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। साथ ही जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना के संबंध में चतुर्वेदी ने बताया कि खिंदौरा गांव निवासी लल्लू ने 18 जुलाई 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि रामरूप, ललितराम, माधवराज और राम सजन उसके छप्पर में लगी टटिया उजाड़ रहे थे तथा मना करने पर उन्होंने उसके भाई राम केवल और राम छबीले पर लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शिकायत में कहा गया गया था कि हमले में राम केवल और राम छबीले गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रामकेवल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।