उन्नाव रेप-आग कांड: आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में धारा 302 भी शामिल, पीड़िता की मौत के 3 दिन बाद दायर आरोप पत्र

By रोहित कुमार पोरवाल | Published: December 12, 2019 08:18 AM2019-12-12T08:18:08+5:302019-12-12T08:27:46+5:30

पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का उल्लेख हैं, जिसमें मोबाइल फोन शामिल है। मामले को लेकर कई लोगों की गवाही दर्ज की गई है। 

Unnao rape case: IPC Section 302 also included in charge sheet filed against accused | उन्नाव रेप-आग कांड: आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में धारा 302 भी शामिल, पीड़िता की मौत के 3 दिन बाद दायर आरोप पत्र

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsपीड़िता को जलाकर मारने वाले पांच आरोपियों में से दो शिवम और शुभम त्रिवेदी को चार्जशीट में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, जोकि हत्या से संबंधित हैं, वह भी शामिल की गई है। 

उन्नाव रेप और आग कांड में पीड़िता की मौत के तीन दिन बाद यानी बीते सोमवार (9 दिसंबर) को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट रायबरेली के कोर्ट में दाखिल की गई। यह जानकारी रायबरेली के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने मीडिया को दी। 

पीड़िता को जलाकर मारने वाले पांच आरोपियों में से दो शिवम और शुभम त्रिवेदी को चार्जशीट में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। पुलिस के मुताबिक, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। 

पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का उल्लेख हैं, जिसमें मोबाइल फोन शामिल है। मामले को लेकर कई लोगों की गवाही दर्ज की गई है। 

दुष्कर्म के आरोपियों शिवम और शुभम पर सबूत नष्ट करने और पीड़िता को डराने-धमकाने का भी आरोप चार्जशीट में है। 

चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, जोकि हत्या से संबंधित हैं, वह भी शामिल की गई है। इस केस के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पीड़िता को आग के हवाले करने वाले बाकी तीन आरोपियों के नाम उमेश बाजपेयी, राजकिशोर और हरि शंकर हैं।

बता दें कि बीते 5 दिसंबर को पीड़िता रेप मामले की सुनवाई के लिए रायबरेली की अदालत जा रही थी, तभी उन्नाव के बिहार इलाके में आरोपियों ने उसे रोककर जिंदा जला दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक, पीड़िता जलते हुए करीब एक किलोमीटर तक पुलिस थाने के लिए भागी थी। 

पुलिस ने उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल रेफर किया गया था। पीड़िता ने लखनऊ में ही मजिस्ट्रेटी बयान दिया था। पीड़िता की हालत नाजुक होने के कराण उसे एयर एंबुलेस के जरिये दिल्ली लाया गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी।

Web Title: Unnao rape case: IPC Section 302 also included in charge sheet filed against accused

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