कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में ट्रिपल तलाक का पहला केस दर्ज, व्हाट्सएप्प पर मिला पीड़िता को तीन तलाक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 3, 2019 08:58 IST2019-08-03T08:58:59+5:302019-08-03T08:58:59+5:30

तीन तलाक पर अधिनियम के बनने के बाद पीड़िता के पति, सास और ननद के खिलाफ तीन तलाक कानून-2019 की धारा 4 और आईपीसी की धारा 406, 498 (अ) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Triple Talaq: Maharashtra Women booked for giving triple talaq on WhatsApp | कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में ट्रिपल तलाक का पहला केस दर्ज, व्हाट्सएप्प पर मिला पीड़िता को तीन तलाक

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsपुलिस के मुताबिक, पति ने पहले पीड़िता से पैसों की डिमांड की। पीड़िता का निकाह मुंब्रा में ही रहने वाले इम्तियाज पटेल के साथ 7 सितंबर, 2015 को हुआ था। दोनों का यह दूसरा निकाह था। 

तीन तलाक पर कानून बनने के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में केस दर्ज हुआ है। तीन तलाक अधिनियम बनने के बाद यह महाराष्ट्र का पहला केस बताया जा रहा है। सदन में ये कानून बुधवार को पारित हुआ है। ठाणे पुलिस के मुताबिक महिला को उसके पति ने पिछले साल नवंबर में व्हाट्सएप्प पर तलाक दे दिया था लेकिन तब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस अधिनियम के बनने के बाद पीड़िता के पति, सास और ननद के खिलाफ तीन तलाक कानून-2019 की धारा 4 और आईपीसी की धारा 406, 498 (अ) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक अभी फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 31 वर्षीय पीड़िता एमबीए ग्रेजुएट है। पीड़िता का निकाह मुंब्रा में ही रहने वाले इम्तियाज पटेल के साथ 7 सितंबर, 2015 को हुआ था। दोनों का यह दूसरा निकाह था। 

पुलिस के मुताबिक, पति ने पहले पीड़िता से पैसों की डिमांड की। पीड़िता के पिता ने लोन निकाल कर दामाद के लिए बाइक खरीदी। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर भी है।  


पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "बुधवार को विधेयक पारित होने के बाद, उसने ठाणे आयुक्त कार्यालय में एक आवेदन दायर किया और कहा कि उसके पति के खिलाफ नए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए।" जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और अब जांच की जा रही है। 

Web Title: Triple Talaq: Maharashtra Women booked for giving triple talaq on WhatsApp

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