धर्म के नाम पर लूटी गई महिला की इज्जत, महिला का दूसरे धर्म के आदमी से था रिश्ता, उसके धर्म के 7 लोगों ने गुस्से में किया गैंगरेप, जानिए पूरा मामला
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: January 12, 2024 10:08 AM2024-01-12T10:08:23+5:302024-01-12T10:11:18+5:30
कर्नाटक में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी उसके द्वारा दूसरे धर्म के शख्स के साथ संबंध रखने को लेकर नाराज थे।
हावेरी: कर्नाटक में एक महिला ने सात लोगों पर कथितरूप से गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि गैंगरेप के आरोपी उसके द्वारा दूसरे धर्म के शख्स के साथ संबंध रखने को लेकर नाराज थे। इस कारण उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है।
समाचार वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पीड़िता ने बीते गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि चार दिन पहले हुबली से 80 किलोमीटर दूर हंगल तालुक में सातों आरोपियों ने उसके साथ होटल के कमरे में घुसकर गैंगरेप किया।
महिला के साथ जब आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया तो उस समय वह अपने पुरुष साथी के साथ थी। उसने बताया कि आरोपी उसे हंगल के नलकुरु क्रॉस के पास एक जंगली इलाके में खींच लिया गया और वहां फिर से सभी सात लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
आरोपयों ने न केवल महिला के साथ दरिंदगी की बल्कि उसके साथी की भी पिटाई की और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा, "मैंने हाथ जोड़कर विनती की लेकिन वे सुनने के तैयार नहीं थे। मेरे साथ रेप करने के बाद में उनमें से तीन ने मुझे एक बस स्टॉप पर छोड़ दिया, जहां से मैं अपने घर पहुंची। मैं उन आरोपियों के नाम तो नहीं जानती लेकिन अगर उन्हें मेरे सामने पेश किया जाएगा तो मैं उन्हें पहचान लूंगी।"
घटना के संबंध में हंगल के पुलिस अधीक्षक अंशू श्रीवास्तव ने कहा कि घटना में शामिल सात आरोपियों में से तीन की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आफताब मकबुल अहमद चंदनकट्टी, मदरसाब मोहम्मद इसाक मंडक्की और अब्दुल खादर जाफरसाब चिनामणि हैं, जिन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एसपी अंशू श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया बयान और मीडिया को दिए गए उसके वीडियो बयान आपस में मेल खा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह घटना कथिततौर पर नैतिक पुलिसिंग के नाम पर रेप का मामला है। इसे बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। इसलिए पुलिस ने समय पर जानकारी उपलब्ध होने के बाद दोबारा एफआईआर दर्ज की और धारा 376डी के तहत आरोपियों पर अपराध तय करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पुलिस पीड़िता और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेगी।