Thane Police: शिक्षक मोबाइल फोन पर दिखाते हैं अश्लील वीडियो, माता-पिता से बेटी ने कहा- हमारे कई दोस्त को दिखाकर...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2024 19:42 IST2024-08-29T19:41:12+5:302024-08-29T19:42:22+5:30

अकसर देरी से स्कूल आती थी, तो स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसके माता-पिता को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उस समय नाबालिग ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया।

Thane Police Teachers show obscene videos mobile phones daughter told parents After showing them to many of our friends | Thane Police: शिक्षक मोबाइल फोन पर दिखाते हैं अश्लील वीडियो, माता-पिता से बेटी ने कहा- हमारे कई दोस्त को दिखाकर...

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Highlightsसातवीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल देर से पहुंची।शिक्षक ने उसे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए हैं।शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

ठाणेः महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक को अपने मोबाइल फोन पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान मुजम्मिल के रूप में की गई है और उसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसकी यह करतूत तब सामने आई जब एक छात्रा ने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया। शांति नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने कहा, ‘‘हाल में, सातवीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल देर से पहुंची।

चूंकि वह अकसर देरी से स्कूल आती थी, तो स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसके माता-पिता को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उस समय नाबालिग ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पीड़िता जब घर लौटी, तो उसने अपने माता-पिता को बताया कि जब से शिक्षक ने उसे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए हैं।

उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तब से उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता। उसने कहा कि उसने (शिक्षक ने) कुछ अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसा किया था।’’ अधिकारी ने बताया कि यह जानने के बाद उसके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

अधिकारी ने बताया कि बाद में शिक्षक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 351 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। 

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