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ठाणेः पहले अनाथालय से 17 वर्षीय लड़की को लिया गोद, फिर दो माह तक आरोपी ने किया दुष्कर्म और उत्पीड़न, विरोध करने पर अनाथालय भेजने की धमकी दी, जानें क्या है पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2023 13:13 IST

पिछले एक साल में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया, जिसके बाद वह शुरू में अपने दादा-दादी के साथ रहने लगी और बाद में उसे व उसके छोटे भाई को एक अनाथालय में छोड़ दिया गया।

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ठळक मुद्देअधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।आरोपी के परिवार ने उसकी और उसके भाई की जिम्मेदारी उठाई। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित को वापस अनाथालय भेजने की धमकी दी।

ठाणेःमहाराष्ट्र के ठाणे जिले में 17 वर्षीय लड़की ने उसके साथ दुष्कर्म, उत्पीड़न और उसे धमकाए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मीरा रोड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि लड़की के मुताबिक, उसने पिछले एक साल में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया, जिसके बाद वह शुरू में अपने दादा-दादी के साथ रहने लगी और बाद में उसे व उसके छोटे भाई को एक अनाथालय में छोड़ दिया गया।

प्राथमिकी के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में लड़की के रिश्तेदारों की जान-पहचान वाले आरोपी के परिवार ने उसकी और उसके भाई की जिम्मेदारी उठाई। प्राथमिकी में बताया गया है कि पिछले दो महीनों में आरोपी ने बार-बार लड़की के साथ दुष्कर्म व उसका उत्पीड़न किया और विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित को वापस अनाथालय भेजने की धमकी दी।

प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी के परिवार ने लड़की और उसके भाई को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए भी कथित रूप से मजबूर किया। उन्हें उत्तान में स्थित एक दरगाह पर कथित रूप से ले जाया गया, जहां मौलवी ने कुछ रस्में पूरी कीं और फिर उन्हें ‘‘मांसाहार’’ खाने को दिया गया। अधिकारी ने बताया कि बार-बार उत्पीड़न से परेशान होकर लड़की ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने 10 अगस्त को चार लोगों के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (एन) (दुष्कर्म), 298 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (सामान्य मंशा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान शैन रईस खान, अबुहिद खान, नुक्शत खान और निक़हत मर्चेंट के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

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