गुजरात: मीट के बजाय बीफ परोसता था रेस्तरां का मालिक, पुलिस रेड में 60 किलो गोमांस जब्त

By आजाद खान | Published: September 16, 2022 05:04 PM2022-09-16T17:04:13+5:302022-09-16T17:21:39+5:30

पुलिस के अनुसार, रेड के दौरान रेस्तरां से 60 किलो का मीट मिला है। एफएसएल द्वारा जब इस मीट की जांच कराई गई तो पाया गया कि यह मीट गोमांस है जिसके बाद रेस्तरां मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

surat Delhi Dastarkhwan Restaurant owner used to serve beef instead meat 60 kg beef seized raid Gujarat police | गुजरात: मीट के बजाय बीफ परोसता था रेस्तरां का मालिक, पुलिस रेड में 60 किलो गोमांस जब्त

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsग्राहकों को मीट के बजाय गोमांस परोसने के आरोप में एक रेस्तरां मालिक को गिरफ्तार किया गया है। उसके रेस्तरां से 60 किलो का बीफ भी मिला है जिसे वह स्टोर करके रखा था। पुलिस को इस मामले में अब अंसार की तलाश है जो गोमांस स्पलाई करता था।

गांधीनगर: गुजरात के सूरत में ग्राहकों को मीट के बजाय गोमांस परोसने पर एक रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। रेस्तरां के मालिक सरफराज मोहम्मद वजीरखान पर आरोप है कि वह ग्राहकों को गोमांस परोसता था और उसके रेस्तरां से कई किलो गोमांस भी बरामद किए गए है। 

मामले में पुलिस गोमांस सप्लायर अंसार को भी तलाश कर रही है जिस पर उसे प्रतिबंधित मीट सप्लाई करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

क्या है पूरा मामला

सूरत पुलिस को शिकायत मिली थी कि इलाके के दिल्ली दस्तरखवां रेस्तरां में गोमांस परोसा जा रहा है। यही नहीं वहां पर गोमांस के स्टॉक करने की भी खबर मिली थी। जानकारी के आधार पर लालगेट थाना के हेड कांस्टेबल यजेंद्र दादूभाई ने जब अपने टीम के साथ वहां छापा मारा तो रेस्तरां में गोमांस को परोसते हुए पाया। 

इसके बाद पुलिस के टीम ने जब रेस्तरां परिसर की तलाशी ली तो उन्हें 10 किलो के छह मीट पैकेट मिले। इन मीट के पैकोटों की जब जांच कराई गई तो एफएसएल ने इसके गोमांस होने की पुष्टी की है। 

पुलिस ने रेस्तरां मालिको को किया गिरफ्तार

एफएसएल की पुष्टी के बाद कि पैकेटों में गोमांस ही है, पुलिस ने रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और रेस्तरां को भी बन्द कर दिया। यही नहीं पुलिस अब बीफ सप्लाई करने वाले अंसार को भी तलाश कर रही है। 

आपको बता दें कि गुजरात में गाय और संतान की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

Web Title: surat Delhi Dastarkhwan Restaurant owner used to serve beef instead meat 60 kg beef seized raid Gujarat police

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे