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श्रद्धा वालकर हत्याकांड: आफताब तिहाड़ जेल में परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया है, साथी कैदियों से भी नहीं करता है बात, कल जमानत पर सुनवाई

By अनिल शर्मा | Updated: December 21, 2022 09:07 IST

आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को दिल्ली की अदालत को सूचित किया कि उसने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी। आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था।

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ठळक मुद्देजेल अधिकारियों ने कहा कि हालांकि पूनावाला आम तौर पर अपने आप में रहता है।पिछले सप्ताह आफताब ने जमानत याचिका दायर की थी जो बाद में वापस ले ली।

नई दिल्लीः तिहाड़ जेल में बंद श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब पूनावाला ने अपने परिवार से मिलने से इनकार कर दिया है। आफताब ने इसी साल मई में अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर की बेहरमी से हत्या कर उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे। जेल अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलने से मना कर दिया है।

जेल अधिकारियों ने कहा कि वे पूनावाला के व्यवहार से हैरान हैं क्योंकि वह फोन पर भी अपने परिवार से बात नहीं करता है। उसने जमानत अर्जी वापस ले ली है जो उसके वकील ने पिछले सप्ताह शहर की एक अदालत में दायर की थी।

अधिकारी ने कहा कि "वह केवल अपने वकील से बात करता है। या तो उसने खुद को अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। या हो सकता है कि उसने अपने अगले कदम की योजना पहले ही बना ली हो। 

जेल अधिकारियों ने कहा कि हालांकि पूनावाला आम तौर पर अपने आप में रहता है, उसने कथित तौर पर अपने सेल के साथियों से कहा है कि वह इस सप्ताह के अंत में किसी से मिलने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि उसने अभी तक जेल अधीक्षक को किसी का नाम नहीं सौंपा है।

लोगों से कम बातें करता है आफताब

पूनावाल दो कैदियों के साथ एक सेल में रखा गया है। दोनों कैदी उसपर नजर रखते हैं। वहीं सीसीटीवी की माध्यम से भी उसपर चौबीस घंटे नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक वह अपने साथी कैदियों से बहुत कम बात करता है। वह अपने सेल में पढ़ने में समय बिताता है। हमारे अधीक्षक ने उन्हें मुलाक़ात और फोन उपयोग के नियमों के बारे में जानकारी दी। लेकिन उसने कहा कि वह किसी से मिलना या बात नहीं करना चाहता है। 

अगली सुनवाई  22 दिसंबर को

आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को दिल्ली की अदालत को सूचित किया कि उसने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी। आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था।

न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह जमानत याचिका वापस लेना चाहता है, पूनावाला ने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि वकील मुझसे बात करें और फिर उसने जमानत याचिका वापस ले ली।’’ न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा, तभी यह फैसला होगा कि जमानत याचिका पेश की जाएगी या नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है।

टॅग्स :श्रद्धा वालकर हत्याकांडतिहाड़ जेल
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