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RG Kar rape-murder case: 'ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना उचित', जज अनिर्बान दास ने कहा

By रुस्तम राणा | Updated: January 20, 2025 19:07 IST

मामले की सुनवाई करते हुए सियालदह कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध "दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता, जिसके कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना उचित है।

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ठळक मुद्देअदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाईउसे डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गयासाथ ही कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

RG Kar rape-murder case:  एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसे आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए सियालदह कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध "दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता, जिसके कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना उचित है। कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मृत्यु का कारण बनने की सजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी पाया गया।

न्यायाधीश दास ने कहा कि धारा 64 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुर्माना न चुकाने पर पांच महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी। न्यायाधीश दास ने शनिवार को रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के खिलाफ किए गए अपराध का दोषी ठहराया था, जिसके बाद देश भर में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। 

धारा 103(1) के तहत रॉय को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और जुर्माना न चुकाने पर पांच महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, धारा 66 के तहत उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जज ने कहा। जज दास ने कहा कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

न्यायाधीश ने कहा, "सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की। बचाव पक्ष के वकील ने प्रार्थना की कि मृत्युदंड के बजाय जेल की सजा दी जाए... यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।" अदालत ने राज्य को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। 

दास ने कहा, "चूंकि पीड़िता की मृत्यु अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई, जो उसका कार्यस्थल है, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर के परिवार को मुआवजा दे - मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये और बलात्कार के लिए 7 लाख रुपये।" 

न्यायाधीश ने रॉय से कहा कि उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। न्यायाधीश ने दोषी, उसके बचाव पक्ष के वकील, पीड़िता के परिवार और सीबीआई के अंतिम बयानों को सुनने के बाद सजा सुनाई। 

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