पंजाब: जुए के केस में आप विधायक को जालंधर की कोर्ट ने भेजा समन
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: June 5, 2023 03:02 PM2023-06-05T15:02:58+5:302023-06-05T15:11:45+5:30
पंजाब में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी की उस समय फजीहत हो गई, जब जालंधर की अदालत ने आप विधायक शीतल अंगुरल को जुए के केस में बतौर आरोपी तलब किया है और पेशी के लिए समन भेजा है।

पंजाब: जुए के केस में आप विधायक को जालंधर की कोर्ट ने भेजा समन
जालंधर: पंजाब में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी (आप) के लिए जालंधर कोर्ट से भारी झटका लगा है। कोर्ट ने आप विधायक शीतल अंगुरल को जुए के केस में बतौर आरोपी तलब किया है और पेशी के लिए समन भेजा है। खबरों के अनुसार जालंधर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आप विधायक को आदेश दिया है कि वो गैंबलिंग एक्ट के तहत दर्ज मामले में 12 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जालंधर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत ने आप विधायक अंगुरल के खिलाफ 1 जून को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है, “आरोपी शीतल अंगुरल को जारी किया गया नोटिस बिना तामील के वापस आ गया। आरोपी शीतल अंगुरल को कोर्ट नए सिरे से नोटिस जारी कर रही है।"
इसके साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष को एक अंतिम अवसर दिया जाता है और साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त शीतल अंगुरल सुनवाई की अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे।
मालूम हो कि जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आप के विधायक शीतल अंगुरल पर भार्गो कैंप थाने में जुआ अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में उन पर आरोप तय कर लिया है। पुलिस के अनुसार विधायक अंगुरल पर यह मामला साल 2020 में कोविड काल के दौरान दर्ज किया गया था, जब सामाजिक दूरी के मानदंडों के तहत लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ धारा 144 लागू की गई थी।
इतना ही नहीं आप विधायक शीतल अंगुरल ने अपने चुनावी हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि उन पर धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, लोक सेवक पर हमला, अपहरण जैसे विभिन्न मामलों में नौ पुलिस केस लंबित हैं।