गुरुग्राम:पंजाब की 25 वर्षीय एक नर्स को हरियाणा के नूंह जिले के एक गांव में ट्रक चालक ने कथित तौर पर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। नर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे शादी का वादा करके उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला।
जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसे जान से मारने और उसका आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता किसी तरह शनिवार रात को भाग निकली और फिरोजपुर झिरका शहर के पुलिस थाने पहुंच गयी, जहां प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक जहीर (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि नूंह जिले के धोंध गांव के निवासी आरोपी को रविवार को नूंह की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद, फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेल और हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिव-इन पर अलग-अलग फैसलों से बहस; विशेषज्ञ ने मामलों का संदर्भ अलग बताया
‘लिव-इन’ (सहजीवन) संबंध को लेकर दो मामलों में हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग रुख अपनाने से एक बहस छिड़ गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि इन मामलों के संदर्भ अलग-अलग हैं, इसलिए आदेश भी समान नहीं हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा, “एक शादीशुदा व्यक्ति एक वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से रहता है तो कोई अपराध नहीं बनता।”