राम रहीम का जेल से बाहर आना मुश्किल, पंजाब और हरियाणा HC ने खारिज किया पेरोल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 27, 2019 02:55 PM2019-08-27T14:55:00+5:302019-08-27T14:55:00+5:30

राम रहीम को दो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा के रोहतक जिले में सुनारिया जेल में बंद है।

Punjab and Haryana High Court rejected parole plea of Gurmeet Ram Rahim Singh | राम रहीम का जेल से बाहर आना मुश्किल, पंजाब और हरियाणा HC ने खारिज किया पेरोल

राम रहीम का जेल से बाहर आना मुश्किल, पंजाब और हरियाणा HC ने खारिज किया पेरोल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को गुरमीत राम रहीम सिंह की पेरोल याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उनकी पत्नी द्वारा दायर की गई थी।

इससे पहले बता दें हाई कोर्ट के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। फिलहाल राम  रहीम का अभी जेल से निकलना मुश्किल हो गया है। 

राम रहीम को दो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा के रोहतक जिले में सुनारिया जेल में बंद है। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में उसे और तीन अन्य दोषियों को एक पत्रकार की हत्या के 16 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Web Title: Punjab and Haryana High Court rejected parole plea of Gurmeet Ram Rahim Singh

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