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महिला अपने 14 वर्षीय बेटे का कर रही थी यौन शोषण, केरल सरकार ने फोन से अहम सबूत मिलने का किया दावा

By अनुराग आनंद | Updated: January 20, 2021 12:00 IST

महिला ने अपने बेटे द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद कहा था कि उसके पति ने बच्चे को गलत बयान देने के लिए मजबूर किया था।

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ठळक मुद्देसरकार ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को आरोपी महिला के मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण सबूत मिले थे।पुलिस ने उसके पति द्वारा 14 वर्षीय बेटे के संबंध में शिकायत के बाद महिला को 5 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली:केरल सरकार ने मंगलवार को एक महिला की जमानत याचिका का विरोध किया है। इस महिला को पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

महिला पर अपने ही नाबालिग बेटे का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। सरकार ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष यह कहते हुए विरोध किया कि महिला के खिलाफ की गई शिकायत सही है।

केरल सरकार ने कथित तौर पर अदालत को यह भी बताया कि यह केवल एक पारिवारिक मुद्दा नहीं है। सरकार ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को आरोपी महिला के मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण सबूत मिले थे।

मीडिया खबर के मुताबिक, सरकार ने यह कहते हुए जमानत का भी विरोध किया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि बच्चे की आरोपी मां ने अपने बेटे के साथ गलत करने से पहले उसे कोई दवा दी थी।

बच्चे की मां ने कथित तौर पर कहा कि मामले की जांच सही दिशा में नहीं है-

हालांकि, बच्चे की मां ने कथित तौर पर कहा कि मामले की जांच सही दिशा में नहीं है। साथ ही महिला ने कहा कि लड़के ने ऐसा इसलिए आरोप लगाया क्योंकि वह ऐसा करने के लिए अपने पिता के दबाव में था।

बता दें कि आरोपी मां 37 साल की हैं और तिरुवनंतपुरम जिले के वाक्कोम की मूल निवासी हैं। कड़कवूर पुलिस ने उसके पति द्वारा 14 वर्षीय बेटे के संबंध में शिकायत के बाद उसे 5 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

बच्चे के पिता और मां अलग-अलग रह रहे हैं

शिकायत के अनुसार, घटना दो साल पहले हुई थी और इस बात की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के पिता ने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। बच्चे के पिता और मां अलग हो चुके हैं और पिता ने पुनर्विवाह कर लिया है।

हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लड़के के छोटे भाई ने मीडिया को बताया कि उनके पिता ने लड़के को मां के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया था।

इससे पहले तिरुवनंतपुरम POCSO अदालत ने खारिज की थी याचिका-

इससे पहले, तिरुवनंतपुरम POCSO अदालत ने आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को 11 जनवरी को खारिज कर दी थी।

राज्य के पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र) हर्षिता अटल्लूरी इस मामले की जांच कर रही थीं।

टॅग्स :यौन उत्पीड़नकेरलकोर्ट
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