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पुलिस मुठभेड़ में घायल बलात्कार आरोपी अरेस्ट, बिहार निवासी प्रमोद दास ने चार साल की बच्ची से किया है दुष्कर्म, जानें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2022 13:41 IST

नोएडाः अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) साद मिया खान ने कहा, ‘‘बुधवार को फेज 2 पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले प्रमोद दास ने उसकी चार साल की बेटी से बलात्कार किया है। घटना के बाद संदिग्ध फरार हो गया था।

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ठळक मुद्देव्यक्ति पर चार साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप है।सेक्टर 83 मेट्रो स्टेशन के पास संदिग्ध की संभावित गतिविधि के बारे में एक गुप्त सूचना मिली।पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया।

नोएडाः नोएडा में बृहस्पतिवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल बलात्कार के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ के बाद घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। व्यक्ति पर चार साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप है।

 

 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) साद मिया खान ने कहा, ‘‘बुधवार को फेज 2 पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले प्रमोद दास ने उसकी चार साल की बेटी से बलात्कार किया है। घटना के बाद संदिग्ध फरार हो गया था।

पुलिस अधिकारियों को बृहस्पतिवार सुबह सेक्टर 83 मेट्रो स्टेशन के पास संदिग्ध की संभावित गतिविधि के बारे में एक गुप्त सूचना मिली।’’ खान ने कहा, ‘‘जब संदिग्ध को पुलिस की टीम ने घेर लिया, तो उसने टीम पर गोलियां चलाकर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया।’’

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और कुछ गोला-बारूद बरामद किए और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति की पहचान मूल रूप से बिहार निवासी प्रमोद दास के रूप में हुई है।

उस पर बुधवार को भारती दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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