निर्भया मामला: दोषियों को नया डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी

By स्वाति सिंह | Published: February 17, 2020 03:04 PM2020-02-17T15:04:16+5:302020-02-17T16:23:59+5:30

Nirbhaya Case: निर्भया कांड के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट की मांग याचिका पर सुनवाई जारी है। यह याचिका राज्य और निर्भया के माता-पिता की ओर से दायर की गई है

Nirbhaya gang rape Case verdict latest live updates Nirbhaya case hearing latest update breaking news hindi | निर्भया मामला: दोषियों को नया डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी

चारों दोषियों को तीन मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।  

Highlightsनिर्भया कांड के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट की मांग याचिका पर सुनवाई जारी है।याचिका राज्य और निर्भया के माता-पिता की ओर से दायर की गई है।

बहुचर्चित निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड के मामले में सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वॉरंट जारी किया है। चारों दोषियों को तीन मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।  

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने दोषियों को फिर से मृत्युदंड दिये जाने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।

सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है।

अदालत निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई कर रही है जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नयी तारीख मुकर्रर करने की मांग की गयी है।

उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को इस बात की छूट दी थी कि वे इन मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने की नयी तारीख जारी करने की मांग को लेकर निचली अदालत जा सकते हैं। निर्भया कांड के चारों मुजरमों को मृत्युदंड सुनाया गया था।

बता दें, निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था।

सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश ने अदालत में कहा कि वह नहीं चाहता कि न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वृंदा ग्रोवर उसके मामले की पैरवी करें । जिसके बाद अदालत ने दोषी मुकेश सिंह का पक्ष रखने के लिए वकील रवि काजी को नियुक्त किया । वहीं, अदालत को बताया गया कि मौत की सजा पाया दोषी विनय शर्मा भूख हड़ताल पर है । 

इस मामले में सुनवाई से पहले निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि कोर्ट में तारीख पर तारीख दी जा रही है। कई तारीखें आई लेकिन दोषियों के लिए नया डेथ वारंट नहीं आया है। लेकिन हम हर सुनवाई के लिए एक नई उम्मीद के साथ जाते हैं। दोषियों के वकील हर रोज नई रणनीति के तहत उसे बचाने की कोशिश करते हैं। निर्भया की मां ने कहा कि मैं नहीं कह सकती कि आज क्या होगा लेकिन मैं आशान्वित हूं।

बता दें, निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था। इससे पहले निर्भया के माता-पिता ने चारों दोषियों की फांसी में देरी के खिलाफ, जबकि गुनहगारों के परिजनों ने मृत्युदंड के विरूद्ध गुरुवार को प्रदर्शन किया था।

निर्भया मामले में दोषियों के खिलाफ नए वारंट की मांग को लेकर याचिकाओं पर अदालत द्वारा सुनवाई सोमवार तक स्थगित किए जाने के बाद प्रदर्शन हुआ था। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मामले में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के लिए एक वकील को नियुक्त किया था। कानूनी मदद के लिए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) द्वारा मुहैया कराए गए वकील की सेवा लेने से उसने इनकार कर दिया था।

दोषियों में अब तक केवल गुप्ता ने ही सुधारात्मक याचिका याचिका दायर नहीं की है। उसके पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प है।

इससे पहले निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक के लिये चारों दोषियों, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी और अलग-अलग नहीं।

बता दें, चलती बस में हुई दरिंदगी के बाद निर्भया की 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले के छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी,जबकि छठा आरोपी किशोर था, जिसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया।

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