निर्भया केस: दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज
By स्वाति सिंह | Published: March 4, 2020 01:53 PM2020-03-04T13:53:55+5:302020-03-04T13:57:44+5:30
निर्भया केस: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।
नई दिल्ली: निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी पवन कुमार गुप्ता दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज किया है। बता दें कि दोषी पवन ने सोमवार को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक दया याचिका दाखिल की। उसके वकील ए पी सिंह ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि उसने (गुप्ता) उच्चतम न्यायालय से अपनी सुधारात्मक याचिका खारिज होने की सूचना मिलने के बाद याचिका दाखिल की। इससे पूर्व दिन में उच्चतम न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दोषी गुप्ता द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका का कोई आधार नहीं है।
उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसे सबसे पहले एनएचआरसी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एक दोषी की दया याचिका का निस्तारण लंबित होने की वजह से दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। मामले में सभी दोषियों को एक साथ मंगलवार को फांसी दी जानी थी।