निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी ने कोर्ट से की तलाक की मांग, कहा- विधवा बनकर नहीं जी सकती, फांसी में बचे हैं 3 दिन

By पल्लवी कुमारी | Updated: March 17, 2020 14:46 IST2020-03-17T14:46:16+5:302020-03-17T14:46:16+5:30

निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड: 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा निर्भया से 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म के साथ क्रूरता की थी। चारों आरोपियों और एक नाबालिग समेत छह लोगों को दोषी ठहराया गया था। छठे आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई के शुरुआत में ही तिहाड़ जेल में कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग को तीन साल सुधार गृह में रहने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था।

Nirbhaya Convict akshay thakur wife demands divorce plea in bihar aurangabad court | निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी ने कोर्ट से की तलाक की मांग, कहा- विधवा बनकर नहीं जी सकती, फांसी में बचे हैं 3 दिन

निर्भया केस का दोषी अक्षय (फाइल फोटो)

Highlightsनिर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी देने में मात्र तीन दिन बचे हैं। कोर्ट ने 20 मार्च को फांसी देने का आदेश दिया है। जेल प्रशासन ने नया मौत वारंट जारी होने के बाद परिवारों को पत्र लिखा है। बता दें कि तीन बार उनकी फांसी टल चुकी है।

नई दिल्ली: निभर्या गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की है। पत्नी का दावा है कि वह पति के फांसी के बाद विधवा का जीवन नहीं जी सकती। अक्षय ठाकुर बिहार के औरंगाबाद जिले का है।  दोषी बिहार के लहंग कर्मा गांव के रहनेवाले अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है। अक्षय की पत्नी ने दावा किया है कि वह अपनी पति के बिना नहीं जीना चाहती है। 

स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की पत्नी पुनीता ने कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को निर्भया गैंगरेप और के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद अब फांसी दी जानी है। अक्षय ठाकुर की पत्नी का कहना है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती। इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए।

किसी महिला का पति दोषी पाया जाता है तो पत्नी ले सकती है तलाक

भारतीय दंड संहिता कानून के मुताबिक अगर किसी महिला का पति गैंगरेप या दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया जाता है तो वह पति से तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। अक्षय की पत्नी ने भी इसी कानून के तहत याचिका दायर की है। 

अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में वो तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।

निर्भया के दोषियों की फांसी में 3 दिन बचे, अक्षय सिंह का परिवार कर सकता आखिरी मुलाकात

निर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी देने में मात्र तीन दिन बचे हैं। ऐसे में एक दोषी अक्षय कुमार सिंह का परिवार अगले दो दिन में उससे आखिरी मुलकात कर सकता है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली की अदालत की ओर से इस महीने के शुरुआत में जारी आदेश के मुताबिक चारों दोषियों-मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा(26) और अक्षय कुमार सिंह (31)- को शुक्रवार (20 मार्च) सुबह साढ़े पांच बजे एक साथ फांसी दी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने नया मौत वारंट जारी होने के बाद परिवारों को पत्र लिखा है। बता दें कि तीन बार उनकी फांसी टल चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि मुकेश, पवन और विनय अपने-अपने परिवारों से आमने-सामने की मुलाकात कर चुके हैं जबकि अक्षय का परिवार उससे मिलने अबतक नहीं आया है।

Web Title: Nirbhaya Convict akshay thakur wife demands divorce plea in bihar aurangabad court

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