लाइव न्यूज़ :

शौच जा रही महिला का रेप कर हत्या, 11 साल जेल में सजा काट कर आया था आरोपी

By भाषा | Updated: August 17, 2018 18:04 IST

17 मई 2018 को जिला मुख्यालय बुरहानपुर से आठ किलोमीटर दूर ग्राम खड़कोद में शौच के लिए जा रही महिला को अगवा कर उसे केली के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

Open in App

बुरहानुपर, (मप्र) 17 अगस्त: बुरहानपुर की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के बाद 30 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में 34 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि आरोपी का यह अपराध समाज के विरुद्ध है जो विरल से विरलतम श्रेणी में आता है। ऐसे आरोपी समाज में गैंगरीन रोग की तरह है जिसे शरीर से अलग करके ही शरीर को बचाया जा सकता है। समाज को बचाने के लिए आरोपी को समाज से अलग करने का दायित्व अदालत का है।लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने आज बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर ने महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के अपराध में 38 दिन में सुनवाई पूरी कर कल प्रकाश लहासे (34) को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनवायी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को इससे पहले हत्या के एक मामले में 11 साल जेल की सजा काटने के बाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर छोड़ा था। इसके बावजूद भी उसने महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का जधन्य अपराध किया।वानखेड़े ने बताया कि आरोपी ने 17 मई 2018 को जिला मुख्यालय बुरहानपुर से आठ किलोमीटर दूर ग्राम खड़कोद में शौच के लिए जा रही महिला को अगवा कर उसे केली के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि वर्तमान में दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण सामाजिक परिवेश में महिलाएं अपने आपको अत्यंत असहाय व असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यदि अपराधियों को उचित दंड नहीं दिया गया तो ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएंगे और दंड का भय भी समाप्त हो जाएगा।वानखेड़े ने बताया कि मामले में कुल 38 गवाहों के बयान हुए। उन्होंने बताया कि अदालत ने प्रकाश लहासे को भादवि की धारा 302 के तहत मृत्यदंड, धारा 364 और धारा 376 (2) के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में आरोपी पर हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं से छेड़छाड़ सहित कुल दर्ज हुए नौ मामले सामने आए। आरोपी हत्या के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पर होने के बाद लगातार अपराध कर रहा था।

टॅग्स :मध्य प्रदेशरेप
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टएक वर्ष से शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप, 23 वर्षीय प्रियेस रंजन अरेस्ट, दहेज में मांगे 500000 रुपये

क्राइम अलर्टबेटी तेरे शरीर में क्यों हो रहा बदलाव, जांच में खुलासा?, 13 वर्षीय लड़की से कई बार बलात्कार, गर्भवती करने के आरोप में 35 वर्षीय आरोपी अरेस्ट

ज़रा हटकेबनारस में सीएम यादव श्री राम भंडार में रुके और कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया?, वीडियो

क्राइम अलर्टAndhra Pradesh: सरकारी महिला कर्मचारी से दरिंदगी की हदें पार, चाकू की नोक पर लूटी अस्मत, गुप्तांगों में डाली लोहे की रॉड

क्राइम अलर्टसवाल है कि सिस्टम ने आंखें क्यों मूंद रखी थीं ?

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टपंजाब पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार, 4.13 किलोग्राम हेरोइन बरामद

क्राइम अलर्टबिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 10, कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर

क्राइम अलर्टबिहार की राजधानी पटना से सटे खगौल में अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर स्वर्ण व्यापारियों से लूटा 16 किग्रा सोना

क्राइम अलर्टयूपी के मदरसे में शिक्षकों ने 10 साल के बच्चे को पीटा, एक ने उसे पकड़कर रखा, दूसरे ने डंडे से मारा, VIDEO

क्राइम अलर्टMotihari News: बिहार पुलिस ने मदरसे में की छापेमारी, पीएफआई से सांठगांठ का संदेह